आर्मी पब्लिक स्कूल हमले के मामले में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाक पीएम इमरान खान को किया तलब

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलब किए गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल हमले के मामले में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस हमले में बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए थे, जो मारे गए लोगों के परिवार को अभी भी टीस रहा है।मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ और न्यायमूर्ति काजी मोहम्मद अमीन अहमद और न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लगभग 10 बजे तलब किया।

वह लगभग दो घंटे बाद, दोपहर से ठीक पहले अदालत पहुंचे।अदालत एपीएस हमले के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 16 दिसंबर, 2014 को पेशावर के वारसाक रोड स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल पर धावा बोल दिया था, जिसमें 132 छोटे बच्चों सहित कुल 147 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

सुनवाई की शुरुआत प्रधानमंत्री के साथ कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद कई वकीलों, सुरक्षा कर्मियों, एपीएस हमले के पीड़ितों के परिवारों और पीटीआई मंत्रियों के साथ हुई। इनमें गृहमंत्री शेख राशिद अहमद और सूचना मंत्री 1 फवाद चौधरी भी शामिल थे।इमरान खान से मामले में उनकी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की प्रगति के बारे में सवाल किया गया।

पीठ ने सरकार और टीटीपी के बीच हालिया संघर्ष विराम समझौते पर गंभीर आपत्ति जताई, क्योंकि टीटीपी ने स्कूल में हमले की जिम्मेदारी का दावा किया था।अदालत ने हमले में मारे गए बच्चों और अन्य लोगों के परिवारों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना की और टीटीपी के साथ बात की, क्योंकि इसने युद्धविराम समझौते को देश के बच्चों के हत्यारों के साथ ‘समझौता’ करार दिया।

न्यायमूर्ति अहसन ने उन्हें बताया, एपीएस हमले में अपने बच्चों को खोने वाले माता-पिता की संतुष्टि जरूरी है।इमरान खान को यह भी याद दिलाया गया कि यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए और प्रियजनों के परिवारों को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया जाए, क्योंकि अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पिछली सुनवाई के दौरान पीड़ितों के परिवारों को उनकी मांगों को पूरा करने में अदालत द्वारा हर संभव सहायता और समर्थन का आश्वासन दिया था।आदेश में कहा गया है एजी को शिकायतों पर नोटिस दिया गया है और कानून द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और यदि जिन लोगों को नामित किया गया है, वे अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में लापरवाही के दोषी पाए जाते हैं, आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए लिया।

सुनवाई में कोर्ट ने एजी से तब पूछताछ की, जब उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई का आदेश प्रधानमंत्री को नहीं भेजा गया था।प्रधान न्यायाधीश ने कहा क्या यह गंभीरता का स्तर है? प्रधानमंत्री को बुलाओ, हम खुद उनसे बात करेंगे। यह नहीं चल सकता।पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने उन नागरिक और सैन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे स्कूल में सुरक्षा उपायों के लिए जिम्मेदार थे।

सुप्रीम कोर्ट ने देश की खुफिया एजेंसियों की क्षमताओं पर भी गंभीर सवाल उठाए थे, जब उनके अपने नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है तो उनके ‘गायब होने’ पर सवाल उठाया गया था।सीजेपी ने पूछा खुफिया एजेंसियां अपने ही नागरिकों की सुरक्षा के लिए कहां गायब हो जाती हैं? क्या तत्कालीन सेना प्रमुख और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था?

उन्होंने कहा देश में इतना बड़ा खुफिया तंत्र है। इस पर अरबों रुपये खर्च किए जाते हैं। एक दावा यह भी है कि हम दुनिया की सबसे अच्छी खुफिया एजेंसी हैं। खुफिया तंत्र पर इतना खर्च किया जा रहा है, लेकिन नतीजा जीरो है।न्यायमूर्ति अहसन ने कहा संस्थाओं को पता होना चाहिए था कि जनजातीय क्षेत्रों में अभियान पर प्रतिक्रिया होगी। सबसे आसान और सबसे संवेदनशील निशाने पर बच्चे थे।

Check Also

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद में हकीकी आजादी मार्च के लिए रहना होगा तैयार : इमरान खान

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद में हकीकी आजादी मार्च …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *