दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोविड-19 टीकों को बिना क्लीनिकल परीक्षण के लगाया जाता है, विशेषकर बच्चों को, तो यह एक आपदा होगी।न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि वह परीक्षण के बाद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जल्दी से टीका लगाने के लिए कदम उठाए, क्योंकि पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है। केंद्र ने …
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