अब अविवाहित महिलाएं भी 20-24 सप्ताह की अवधि तक का गर्भ गिरा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3b का विस्तार किया है।अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। विवाहित, अविवाहित महिलाओं के बीच का अंतर असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि लिव-इन …
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