सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल करते समय आरोपी को हिरासत में लेना अनिवार्य नहीं है। जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा : अगर जांच अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन की अवहेलना करेगा और वास्तव में, पूरी जांच में सहयोग किया है, …
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