तमिलनाडु के शिक्षा विभाग ने कहा है कि राज्य के सभी गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस वसूली में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। राज्य स्कूल शिक्षा आयुक्त के. नंदकुमार ने सभी मुख्य शैक्षिक अधिकारियों (सीईओ) और जिला शैक्षिक अधिकारियों (डीईओ) को एक परिपत्र में निर्देश दिया है कि वे …
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