भीलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक से संबंधित 25.10 करोड़ रुपये के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 9.97 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, रवींद्र कुमार बोरदिया, कीर्ति बोरदिया, देव किशन आचार्य, महावीर चंद पारख, रोशन लाल संचेती और अन्य की चल और अचल संपत्ति कुर्क होगी। ये सभी राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी …
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