इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर दो लाख रुपये का हर्जाना लगाया है।न्यायालय ने याची को एक माह में यह राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह हर्जाना राशि दोषी अधिकारियों से वसूल सकती है। न्यायालय ने जमीन के बैनामे में स्टांप शुल्क की कमी की वसूली के तहत …
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