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अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते है स्कूल : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर प्राइवेट स्कूलों ने डीडीए से जमीन ली है तो उन्हें नियम का पालन करना होगा और स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी.अन्यथा डीडीए की जमीन वापस करनी होगी. दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट …

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