डीएनडी फ्लाईवे यातायात के लिये अभी टोल मुक्त ही रहेगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस फ्लाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लि को यह दावा नहीं करना चाहिए कि उसने चांद के लिये सड़क का निर्माण किया है।प्रधान न्यायाधीश तीरथ …
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