ईडी ने ललित मोदी खेमे की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय पुलिस बल इंटरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी करने से पहले आइपीएल के पूर्व प्रमुख के पक्ष को सुनेगा। जांच एजेंसी के अनुसार, ‘किसी सदस्य देश की अदालत द्वारा जारी गैरजमानती वारंट का सम्मान करने के लिए इंटरपोल बाध्य है। अंतरराष्ट्रीय पुलिस बल ललित मोदी के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करेगा।’
ध्यान रहे कि 12 अगस्त को ललित मोदी ने कमीशन फॉर द कंट्रोल ऑफ इंटरपोल के सचिव के ईमेल को ट्वीट किया था। इंटरपोल के सचिव के उक्त ईमेल में कहा गया था कि अगर आइपीएल के पूर्व प्रमुख सहयोग मांगते हैं तो उनका पक्ष जरूर सुना जाएगा। इस ट्वीट पर ईडी के सूत्रों का कहना है कि किसी संप्रभु राष्ट्र की अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वांरट का इंटरपोल को सम्मान करना ही पड़ता है। अगर कोई अपराध किसी देश में घटित होता है और उसके कानून के अनुसार कोई व्यक्ति वांछित है तो उसके बारे में उक्त देश के अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए इंटरपोल बाध्य है। पिछले महीने मुंबई की एक अदालत ने ललित मोदी के खिलाफ एक गैरजमानती वारंट जारी किया था।
सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने ललित मोदी की पहचान, पासपोर्ट का ब्योरा और उनके मौजूदगी के ठिकानों के बारे में जानकारी सीबीआइ के जरिये इंटरपोल को भेज दी है। ईडी आइपीएल द्वारा टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन में ललित मोदी के खिलाफ मनी लांड्रिंग की शिकायतों की जांच कर रहा है। सीबीआइ इंटरपोल से संपर्क रखने वाली देश की नोडल एजेंसी है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआइ से इंटरपोल ने ललित मोदी से जुड़ी सभी जानकारियों को निर्धारित फार्मेट में मुहैया कराने का आग्रह किया था। अंतरराष्ट्रीय पुलिस संस्था को सभी जानकारी दे दी गई है।