मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले में खनन कारोबारी सुधीर शर्मा को जमानत दे दी.बिचौलिये होने का आरोपी शर्मा पिछले दो सालों से जेल में था.उच्च न्यायालय ने इससे पहले शर्मा को व्यापम से जुड़े एक अन्य मामले में जमानत दी थी.मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने शर्मा को बुधवार को जमानत दी.
उससे पहले शर्मा के वकील ने खंडपीठ से कहा कि इस मामले में अन्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं और अभियोजन एजेंसी जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र दायर कर चुकी है.व्यापम घोटाले की जांच कर रहे मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जुलाई, 2014 में शर्मा को गिरफ्तार किया था. यह घोटाला भर्ती परीक्षा और प्रवेश परीक्षा से जुड़ा है.
शर्मा को द्वितीय श्रेणी के अनुबंधित शिक्षकों, पुलिस कांस्टेबल, प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों में बुधवार को जमानत मिली.उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई व्यापम मामलों की जांच कर रही है.