यूपी बोर्ड द्वारा हाईस्कूल, इंटर की परीक्षाओं के लिए गलत और दागी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर उठाए गए सवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोर्ड से परीक्षा केंद्र निर्धारण नीति कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार और यूपी बोर्ड 17 फरवरी को जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करें।यह आदेश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने बागपत के प्रशन तोमर की जनहित याचिका पर दिया है।
याचिका में यूपी बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारण में धांधली का आरोप लगाते हुए सामूहिक नकल की आशंका व्यक्त की गई है। कहा गया है की नकल विहीन परीक्षा के सरकारी दावे को बोर्ड की मनमानी से पलीता लग रहा है। याचिका में बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।कहा गया है कि परीक्षा केंद्र निर्धारण के मानकों का पालन किया जाए।