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जयललिता केस में कर्नाटक सरकार ने भेजा बिल

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मुख्यमंत्री जयललिता के आय से अधिक संपत्ति केस में 5.11 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुआ है। इस संबंध में कर्नाटक के कानून मंत्री टी.बी. जयचंद्रा ने कहा कि उनकी सरकार ने इसके भुगतान के लिए तमिलनाडु सरकार को बिल भेजा है। इसमें कर्नाटक के अगल-अगल कोर्ट में 12 साल तक चली सुनवाई के दौरान खर्चे का ब्यौरा दिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट से जयललिता के बरी होने के बाद अब राज्य सरकार तमिलनाडु सरकार से यह राशि वसूल करेगी।

कानून मंत्री ने बताया कि जयललिता केस में उनकी सिक्युरिटी और केस की जांच में अन्य खर्चे बिल में शामिल हैं। गृह मंत्रालय जयललिता केस में खर्चे का ब्यौरा जुटा रही है। तमिलनाडु में केस दर्ज होने के बाद निष्पक्ष जांच के लिए इसे पहले बेंगलुरु कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। गौरतलब है कि गत 11 मई को केस की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके चीफ को बरी कर दिया था। इसके पहले बेंगलुरु की ट्राटल कोर्ट ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति केस में दोषी करार दिया था।

68 करोड़ रुपए की आय से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के 19 साल पुराने मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी पीसीए के तहत पिछले साल 27 सितंबर को विशेष अदालत ने जयललिता, शशिकला, जे. एलव अरासी और व्ही. सुधागरन को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी थी। इस वजह से जयललिता पर कोई सरकारी पद लेने, छह साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी लग गई थी। नतीजतन उन्‍हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी।

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