सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे अभी टोल फ्री रहेगा.सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) की याचिका स्टे देने से मना कर दिया. ऐसे में फिलहाल डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा.
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने यह फैसला सुनाया. इसके साथ ही पीठ ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को नोएडा टोल परियोजना की कुल लागत की जांच करने और इसका पता लगाने को कहा है कि क्या टोल संग्रह कंपनी ने समझौते के मुताबिक अपनी लागत वसूल ली है?
अदालत ने खातों की जांच के लिए सीएजी को चार सप्ताह का समय दिया है. बता दें कि 9.2 किलोमीटर लंबी यह रोड नोएडा से दिल्ली को जोड़ती है.इस दौरान इस फ्लाईवे से रोज करीब 1,25,000 वाहन आते जाते हैं. इससे एनटीबीसीएल प्रति दिन करीब 25 लाख की कमाई करती है. जिसमें 28 रुपए प्रति कार और 12 रुपए प्रति दो पहिया वाहन से लिए जाते हैं.