केंद्र को निर्देश दिया कि वह सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत सेंट्रल विस्टा परियोजना सहित निर्माण गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर अपना जवाब दे।याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह लगातार सेन्ट्रल विस्टा परियोजना पर कथित निर्माण को लेकर जोर देते रहे तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि केन्द्र को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए कहा गया है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा विकास सिंह ने दिल्ली में निर्माण गतिविधियों के संबंध में कुछ मुद्दों को उठाया है, हम सॉलीसिटर जनरल को एक हलफनामा दायर करने या केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के बारे में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश देते हैं।