शारदा चिटफंड केस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में पश्चिम बंगाल के तीन बड़े अफसरों के निजी तौर पर अदालत में पेश होने के बारे में कोई आदेश पारित नहीं किया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एलएन राव और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई की जाएगी।
मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता के पुलिस आयुक्त को पेश होना है। बेंच ने मंगलवार को कहा हम कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। हम इस मामले को कल लेंगे।
मुद्दा यह है कि क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय कुमार डे, पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र कुमार और कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को 20 फरवरी को निजी तौर पर पेश होने का आदेश दिया जाए या नहीं।
कोर्ट ने कहा था कि वह इन अधिकारियों के हलफनामों को देखने के बाद ही इस पर फैसला करेगा। शीर्ष अदालत ने 5 फरवरी को सीबीआई के आरोपों पर इन अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किए थे।
सीबीआई ने इन अफसरों पर उसके काम में बाधा डालने और शारदा चिटफंड घोटाले से संबंधित मामलों के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस ने अपने हलफनामों में सीबीआई के आरोपों को खारिज कर दिया।
पुलिस ने कहा कि सीबीआई ने बिना उपयुक्त कागजात के 3 फरवरी को कोलकाता के पुलिस आयुक्त के आवास में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की थी।