बैंक कर्मचारियों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के एक धड़े के कल से हड़ताल पर जाने पर आज रोक लगा दी। बैंक कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के विलय और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। न्यायमूर्ति वी के राव ने स्टेट बैंक आफ पटियाला और स्टेट बैंक के चार सहयोगी बैंकों की याचिका पर यह आदेश जारी किया।

अदालत ने ‘स्टेट सेक्टर बैंक इम्प्लायीज एसोसिएशन’ और ‘आल इंडिया बैंक इम्प्लायीज एसोसिएशन’ के दो दिन की हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दी।अदालत ने अगली सुनवाई तक उनके हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दी।इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों का एक तबका भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के प्रस्तावित विलय और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के कदम का विरोध कर रहा है।

उन्होंने कल से देशभर में हड़ताल पर जाने की धमकी दी है।आल इंडिया बैंक इम्प्लायीज एसोसिएशन के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने पिछले हफ्ते कहा था कि मुख्य श्रम आयुक्त के साथ समझौता बैठक नाकाम रही। इसलिए हम हड़ताल के अपने आह्वान पर कायम रहेंगे।

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