पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दामाद को पत्नी की संपत्ति की चोरी तथा हेरफेर के आरोप में एक स्थानीय अदालत ने दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। बेंगलुरु से गिरफ्तार सैयद मोहम्मद इमरान को ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने उसे 17 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए इमरान की दो दिन की हिरासत मांगी कि उसे वे चीजें बरामद करनी हैं जिनकी उसने कथित तौर पर चोरी की है। इमरान की ओर से पेश हुए वकीलों पी. बनर्जी तथा नीरज कुमार ने पुलिस के इस अनुरोध का विरोध किया और कहा कि जांच एजेंसी ने सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और उनके मुवक्किल को हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए।
वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है और पुलिस को उसे सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस देना चाहिए था। पुलिस के अनुसार शीला दीक्षित की बेटी लतिका ने अलग रह रहे पति पर यह भी आरोप लगाया था कि उसने उनके साथ हिंसा की। लतिका और इमरान की शादी 1996 में हुई थी, लेकिन वे पिछले 10 महीने से अलग रह रहे हैं।
जून में दायर अपनी शिकायत में लतिका ने आरोप लगाया था कि दिल्ली विधानसभा में उनकी मां शीला दीक्षित की हार के बाद इमरान का रवैया उनके (लतिका) प्रति बदल गया और वह आक्रामक तथा अशिष्ट हो गया।