संजीव खन्ना को पांच दिन का पुलिस रिमांड

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अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति और मामले में खुद भी एक आरोपी संजीव खन्ना की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें पांच दिन के लिए मुंबई पुलिस की हिरासत में भेज दिया.अलीपुर अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश चक्रवर्ती ने खन्ना की हिरासत दिए जाने का मुंबई पुलिस का अनुरोध मान लिया और उन्हें एक सितंबर तक मुंबई की संबंधित अदालत में पेश करने का निर्देश दिया.

न्यायाधीश ने खन्ना की जमानत की याचिका खारिज कर दी. खन्ना ने निदरेष होने का दावा किया था.
स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी को मंगलवार को मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने शीना के लापता होने और हत्या के मामले में हिरासत में लिये गये ड्राइवर की निशानदेही पर इंद्राणी को गिरफ्तार किया था.

मुंबई पुलिस ने बुधवार को खन्ना को गिरफ्तार किया. माना जा रहा है कि शीना पहली शादी से इंद्राणी की बेटी थी.हेस्टिंग्स रोड क्षेत्र के निवासी खन्ना को अलीपुर से उनके मित्र के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया.
खन्ना के वकील सलीम रहमान ने जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि 24 अप्रैल 2012 को जब शीना की मौत हुई और उसके शव को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पेन में फेंका गया तो वह मुंबई में था लेकिन दावा किया कि वह अपराध में शामिल नहीं है.

उन्होंने कहा कि खन्ना इंद्राणी से जन्मी अपनी बेटी विधि से मिलने गये थे लेकिन उससे नहीं मिल पाने के बाद वह अगले दिन वापस लौट आया था.खन्ना के वकील ने कहा कि अगर जमानत मिलती है तो वह जांच में सहयोग करेगा और फरार नहीं होगा.मुंबई पुलिस की ओर से पेश लोक अभियोजक सौरिन घोषाल ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए सात दिन की ट्रांजिट हिरासत मांगी.

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