पीटर मुखर्जी ने अपनी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के साथ मिलकर बेटी शीना बोरा की हत्या करने की साजिश रची क्योंकि वह बेटे राहुल के साथ उसके संबंधों से खुश नहीं थे। सीबीआई ने पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका का विरोध करने के दौरान यह बात मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय से कही।
एजेंसी ने यह भी कहा कि मामले में जांच अब भी जारी है और अहम चरण में है और इसलिए पीटर को जमानत पर रिहा करना ‘नुकसानदेह’ होगा और मामला बाधित होगा। एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा, ‘पीटर मुखर्जी ने सुनियोजित तरीके से जघन्य अपराध करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रची।
इंद्राणी और पीटर शीना और राहुल मुखर्जी के प्रेम प्रसंग से खुश नहीं थे।’ शीना इंद्राणी के पहले पति से हुई बेटी थी जबकि राहुल पीटर की पहली पत्नी से हुई संतान थी।एजेंसी ने न्यायमूर्ति पी एन देशमुख की पीठ के समक्ष पीटर की जमानत याचिका का विरोध करने के दौरान यह बात अपने हलफनामे में कही।
न्यायमूर्ति देशमुख ने बाद में मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 जुलाई निर्धारित कर दी।पीटर को शीना की हत्या के मामले में कथित संलिप्तता के लिए पिछले साल 19 नवंबर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी याचिका खारिज किए जाने के बाद जमानत की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।