जाट आरक्षण मामले में हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर

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हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जाट आरक्षण मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रोक लगाने के अंतरिम फैसले के खिलाफ कानूनी कदम उठाने में 21 जुलाई तक का इंतजार नहीं करेगे.हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया जताते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जाट, जट्ट सिख, मूला जाट, बिश्नोई, रोड़ और त्यागी जातियों को आरक्षण देने पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रोक लगाने के अंतरिम फैसले के खिलाफ कानूनी कदम उठाने में सरकार 21 जुलाई तक का इंतजार नहीं करेगी.

उन्होंने कहा कि  भाजपा सरकार इस रोक के विरुद्ध शीघ्र ही उच्च न्यायालय के समक्ष जाएगी और रोक को हटवाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी.उन्होंने कहा कि ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ तथा ‘सबका साथ-सबका विकास’ की अवधारणा पर चलते हुए भाजपा सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.

इसलिए जाट, जट्ट सिख, मूला जाट, बिश्नोई, रोड़ और त्यागी जातियों को  बीसी (सी) में शामिल करके सरकारी नौकरियों में भर्ती और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए दिए गए संविधान के दायरे में रहते हुए आरक्षण का लाभ दिया.

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