बिहार में इंजीनियर हत्याकांड में पांच को उम्रकैद की सजा

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15 साल पहले सिंचाई विभाग के एक सहायक अभियंता आंनदी सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर की गई हत्या के मामले में न्यायालय ने बुधवार को पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.सभी अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पाण्डेय ने फैसला सुनाया.

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बहस में भाग लिया. तीन अभियुक्त उदय सिंह, रमेश सिंह तथा चन्द्रशेखर सिंह सजा सुनाने के दौरान मौजूद थे. सजा सुनाये जाने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.दो फरार अभियुक्तों सुरेन्द्र सिंह एवं कौशलेन्द्र कुमार को न्यायालय ने भगोड़ा घोषित करते हुए गिरफ्तार करने का निर्देश पुलिस को दिया है.

मालूम हो कि वर्ष 2002 में सिंचाई विभाग, मुजफ्फरपुर में पदस्थापित सहायक अभियंता आंनदी सिंह की हत्या गांव में बदमाशों ने कर दी थी.इस हत्याकांड में कुल आठ नामजद अभियुक्तों में तीन गुज्जा सिंह, मनोज सिंह तथा सुनील कुमार को न्यायालय द्वारा पूर्व मे ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है.

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