सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित पांच लोगों को निजी तौर पर कोर्ट में पेशी से छूट दी है.कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटियाला हाऊस कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट भी दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पेशी से छूट दे रहे हैं क्योंकि उनकी पेशी से सुविधा से ज्यादा असुविधा होती है. फिलहाल इस मामले में फेयर ट्रायल चलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग प्रोमिनेंट लोग हैं और वो ट्रायल से भाग नहीं सकते. जब जरूरत होगी तो उनको कोर्ट में बुलाया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के निष्कर्ष से सुनवाई प्रभावित हो सकती है. नेशनल हेराल्ड केस में हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए था. राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई हो रही है. हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में आपराधिक शब्द का इस्तेमाल किया था.
व्यक्तिगत पेशी से सोनिया-राहुल को छूट दिए जाने का बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने विरोध किया है.इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की.