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Make In India कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी

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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर 13 फरवरी को होने वाले मेक इन इंडिया कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी है.इस कार्यक्रम का आयोजन समंदर के किनारे पर किया जा रहा था, इसी कारण बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी. इस कार्यक्रम में कई विदेशी प्रतिनिधि समेत पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे. सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की.

इससे पूर्व सॉलिसीटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य महाराष्ट्र में निवेश को आकर्षित करना है और पहले भी गिरगांव तट पर कुछ आयोजनों की अनुमति दी गई है. 14 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी और 5 अन्य देशों के प्रधानमंत्री इसमें शरीक हो सकते हैं. इनके अलावा 56 देशों के नेता और प्रतिनिधियों के इस इवेंट में शिरकत करने की उम्मीद है.

यह कार्यक्रम निवेश को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है. रोक हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. मुंबई में समंदर किनारे कार्यक्रमों पर रोक है, इसके लिए हाईकोर्ट से इजाजत लेनी होती है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि इस कार्यक्रम से कोर्ट द्वारा गठित समिति की 2005 में दी गई सिफारिशों का उल्लंघन होगा.

इससे पहले महाराष्ट्र सरकार द्वारा दाखिल किए गए आवेदन में कहा गया था कि सरकार ने 14 फरवरी को महाराष्ट्र नाइट का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा है. आवेदन में कहा गया था कि इससे राज्य की कला, संस्कृति और औद्दोगिक विकास को प्रदर्शित किया जा सकेगा. इस प्रोग्राम से महाराष्ट्र सरकार का मकसद राज्य को फाइनेंशियल हब के रूप में पेश करना है.

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