चारा घोटाला से जुड़े देवघर ट्रेजरी मामले में सीबीआई कोर्ट आज से सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करेगी। सजा का एलान अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव का नाम L से शुरू होता है। लिहाजा, उनको सजा शुक्रवार या फिर शनिवार को भी सुनाई जा सकती है। इस मामले में कुल 16 दोषी हैं। दो वकीलों के निधन की वजह से कोर्ट की कार्रवाई पूरे वक्त नहीं हो पाई थी।
एक दोषी का नाम बेक जूलियस है। उसके वकील ने जरूर कुछ देर बहस की थी। जेल में दोषियों को सुविधा देने में भेदभाव बरतने काे लेकर कोर्ट ने जेल सुपरिडेंटेंट को शो-कॉज नोटिस जारी किया था।23 दिसंबर को इस मामले में कोर्ट ने लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था। लालू पर चारा घोटाले से जुड़े 7 केस दर्ज हैं।
चाईबासा ट्रेजरी केस में उन्हें 5 साल की सजा हो चुकी है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। बाकी 5 केस पर सुनवाई चल रही है। 950 करोड़ के चारा घोटाले में यह 33वां और लालू से जुड़ा दूसरा फैसला है।रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव, राजद प्रवक्ता मनोज झा, RJD के सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी को कोर्ट की अवमानना (contempt of court) का दोषी पाया है।
इनके खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 23 जनवरी को इन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इन नेताओं के बयान को फिजूल माना है। अदालत ने सरकारी गवाह शिवकुमार पटवारी और शैलेंद्र प्रसाद सिंह को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।बिहार सरकार ने 1991 से 1994 के बीच मवेशियों की दवा और चारा खरीदने के लिए सिर्फ 4 लाख 7 हजार रुपए ही पास किए थे। जबकि इस दौरान देवघर ट्रेजरी से 6 फर्जी अलॉटमेंट लेटर से 89 लाख 4 हजार 413 रुपए निकाले गए।
लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि लालू और बाकी दोषियों को मैक्सिमम 7 और मिनिमम 1 साल की जेल हो सकती है।वहीं, सीबीआई के एक अफसर के मुताबिक, इस केस में लालू को गबन की धारा 409 के तहत 10 साल तक की सजा और धारा 467 के तहत उम्रकैद भी हो सकती है। हालांकि, लालू के वकील ने इसे खारिज कर दिया।
लालू प्रसाद यादव-बिहार के पूर्व सीएम, जगदीश शर्मा-पॉलिटिकल लीडर, आरके राणा-पॉलिटिकल लीडर, बेक जूलियस-आईएएस, फूलचंद सिंह-आईएएस, महेश प्रसाद-आईएएस, कृष्ण कुमार-गवर्नमेंट इम्प्लॉई, सुबीर भट्टाचार्य-ट्रेजरी ऑफिसर