हरियाणा और पंजाब में हिंसा से हुई जान माल की हानि की पूरी डेरा सच्चा सौदा करेगा : हाई कोर्ट

राम रहीम को जैसे ही यौन शोषण मामले में दोषी ठहराया गया, वैसे ही समर्थकों ने हिंसा शुरू कर दी। कुछ ही घंटों के भीतर 5 राज्यों तक फैली इस हिंसा, आगजनी और पथराव में पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ ही, साथ ही साथ 30 लोगों की जान चली गई और 250 लोग घायल हो गए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रॉपर्टी को हुए नुकसान की भरपाई डेरा सच्चा सौदा से वसूली जाए।

बता दें कि 15 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने डेरा चीफ को यौन शोषण केस में दोषी ठहराया है, सजा का एलान 28 अगस्त को किया जाएगा। हिंसा में 30 लोगों की जान गई और 250 से ज्यादा घायल हुए हैं। 350 ट्रेनें रद्द हैं। पंचकूला में सैकड़ों गाड़ियां जला दी गईं। सरकारी दफ्तरों में भीड़ घुस गई। मीडिया की ओबी वैन भी जला दी गईं। पंजाब के दो रेलवे स्टेशन मलोट और बल्लूआन में आगजनी की गई।

पंचकूला के मानसा में इनकमटैक्स ऑफिस और संगरूर में तहसीलदार का दफ्तर जला दिया गया। दो पेट्रोल पंप फूंक दिए गए। हरियाणा में सिरसा समेत कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। दिल्ली में बसें और आनंद विहार स्टेशन पर रीवा एक्सप्रेस की दो बोगी फूंक दी गईं। वहीं, यूपी के गाजियाबाद में लोनी में बस फूंक दी गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी आगजनी और हिंसा हुई।

सीनियर सरकारी वकील के मुताबिक चीफ जस्टिस एस सिंह सारों, जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सरकार से कहा कि फैसले के बाद बाहर जो भी हालात हैं, उन्हें काबू में करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो फोर्स और हथियारों का इस्तेमाल करें।एडिशनल सॉलिसीटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन के मुताबिक, बेंच इस मामले की सुनवाई शनिवार को भी जारी रखेगी।

हाईकोर्ट ने पंचकूला निवासी की PIL पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया था कि मनाही के बावजूद 1.5 लाख लोग शहर में घुस आए हैं। जिसके चलते कानून और व्यवस्था बिगड़ सकती है। पिटिशनर खुद एक वकील है और उन्होंने अपनी PIL में पंचकूला में लगे डेरा सपोर्टर्स के कैम्पों की फोटो भी अटैच्ड की थी।कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अगर लोग प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने में जुटे रहते हैं, तो इस प्रॉसेस की वीडियोग्राफी की जाए और पूरे नुकसान की भरपाई डेरा से वसूली जाए।

कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अफसरों से कहा कि हर कीमत पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखा जाए।हालात को संभालने में लगे हुए अफसरों के काम में किसी भी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी ना हो। कोई भी पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो मिनिस्टर ही क्यों ना हो काम में दखल नहीं देगा। अगर कोई लीडर भड़काऊ भाषण देता है तो इन हालात में उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए।

हालात संभालने के लिए जो भी अफसर काम कर रहे हैं, वे अपनी जिम्मेदारी बिना किसी डर और पक्षपात के निभाएं। अगर किसी भी अफसर के काम में कमी पाई जाती है तो कोर्ट की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाएगा।सत्यपाल जैन ने कोर्ट को बताया पैरामिलिट्री फोर्सेस के 9,300 जवान केंद्र ने पंजाब को दिए हैं। 103 कंपनी हरियाणा और 22 कंपनियां चंडीगढ़ को दी गई हैं।

हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को एडिशनल फोर्सेस की जरूरत पड़ी तो आर्मी की मदद भी मुहैया कराई जाएगी।जैन के मुताबिक बेंच ने डेरा के वकील एस के गर्ग नरवाना से कहा कि सपोर्टर्स को ये मैसेज दिया जाए कि वो किसी भी तरह की हिंसा में शामिल ना हों और ना ही शांति को भंग करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन ले सकती है।

बेंच ने हरियाणा सरकार के अफसरों को निर्देश दिए कि हालात की मांग के हिसाब से अगर जरूरत पड़ती है तो हथियार और फोर्स का भी इस्तेमाल करें। कोर्ट परिसर की भी वीडियोग्राफी की जाए। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा, “कुछ इलाके जहां डेरा फालोअर्स ने कब्जा कर रखा था, उन्हें खाली करा लिया गया है।

गुरुवार को कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी कि आपने धारा 144 सही तरह से लगाने का काम नहीं किया, जिसकी वजह से पंचकूला में बड़ी तादाद में समर्थकों को जमा होने से नहीं रोका जा सका। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र से तुरंत पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए थे।

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