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राजीव गांधी हत्याकांड मामले में जेल में बंद नलिनी को बेटी की शादी के लिए मिली एक महीने की पैरोल

राजीव गांधी हत्याकांड मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रही एस नलिनी को एक महीने की पैरोल दे दी। नलिनी राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी करार दिए गए 7 लोगों में शामिल है।

उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए छह महीने की पैरोल की मांग की थी।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एम निर्मल कुमार की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने तमिलनाडु सरकार को 10 दिन में पैरोल की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार कहा कि उसे एक बार में अधिकतम एक महीना की पैरोल ही दी जानी चाहिए। नलिनी ने छह महीने की पैरोल मांगी थी। कहा था कि शादी की तैयारी के लिए एक महीना काफी नहीं होगा।

कोर्ट ने नलिनी को बाहर जाने के बाद कोई भी साक्षात्कार देने और किसी नेता से मिलने से मना किया है। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था। 25 जून को कोर्ट ने नलिनी की याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दी थी।

नलिनी वैल्लोर में 27 साल से जेल में बंद है। उसकी बेटी का जन्म भी जेल में ही हुआ था। उसके साथ ही छह अन्य दोषी भी जेल में बंद हैं। इसमें उसका पति मुरुगन भी शामिल है। 

तमिलनाडु के श्रीपेरमबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान 21 मई 1991 में लिट्टे के आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी।अप्रैल में नलिनी ने मद्रास हाईकोर्ट में अपील की थी कि उसे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए।

नलिनी को राजीव गांधी हत्याकांड के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने 24 अप्रैल 2000 को इसे उम्रकैद में बदल दिया।

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