केजरीवाल का प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार सीबीआई हिरासत में

Kejriwal-123

अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और चार अन्य लोगों को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। वहीं एजेंसी ने दावा किया कि आईएएस अधिकारी के बारे में ‘झूठ’ फैलाया जा रहा है कि वह दिल्ली सरकार को शेषनाग की तरह थामे हुए हैं। सीबीआई ने विशेष अदालत से कहा, ‘भारतीय लोकतंत्र में यह एक ऐतिहासिक मामला है। आरोपी एक लोक सेवक हैं और प्रधान सचिव के रूप में काम कर रहे हैं तथा जांच निष्पक्षता के साथ की गयी।

लोक संस्थानों की गरिमा और शुचिता बनाए रखनी होगी। मीडिया में झूठों का पुलिंदा फैलाया जा रहा है कि राजेंद्र कुमार सरकार को शेषनाग की तरह थामे हुए हैं तथा अगर वह जाते हैं तो पूरी (दिल्ली) सरकार चली जाएगी।अदालत ने कुमार और चार अन्य को पांच दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। इन लोगों को कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं एजेंसी ने दावा किया ‘प्रभावशाली’ आईएएस अधिकारी गवाहों को धमकी दे रहे हैं।

अदालत ने कुमार, केजरीवाल के कार्यालय में उप सचिव तरूण शर्मा, कुमार के करीबी सहयोगी अशोक कुमार तथा एंडेवर सिस्टम्स प्रा. लि. (ईएसपीएल) के निदेशकों संदीप कुमार तथा दिनेश गुप्ता को सीबीआई हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने अदालत से कहा कि इन आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है क्योंकि कई साक्ष्य बरामद किए गए हैं जिससे पता लगता है कि ठेका देने में ईएसपीएल को ‘अनुचित लाभ’ प्रदान किया गया।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने पूछताछ के लिए आरोपियों को 10 दिनों की हिरासत में देने का अनुरोध किया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविन्द कुमार ने आरोपियों के पांच दिन की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि कुमार एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्हें गिरफ्तार किए बिना निष्पक्ष जांच संभव नहीं है क्योंकि वह गवाहों को धमकी दे रहे हैं। सीबीआई अभियोजक ने अदालत में कहा, ‘वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उच्चपदस्थ अधिकारी हैं।

उन्हें गिरफ्तार किए बिना हम निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते क्योंकि वह गवाहों को धमकी दे रहे हैं।कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने सीबीआई के दावों का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी की याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं बताया गया है जिससे सीबीआई हिरासत की जरूरत का पता लगता हो। 

Check Also

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को दिया एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल, 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *