कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

देश में कहीं पूर्ण लॉकडाउन तो कहीं पर वीकेंड कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो रहा है. महामारी की पहली लहर की तरह इस बार भी समय समय पर सरकारी सख्ती और प्रतिबंधों की मियाद को बढ़ाने का फैसला हालातों की समीक्षा के बाद लिया जा रहा है.

कोरोना विस्फोट को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अनुमत सभी दुकानें सुबह पांच घंटे ही खोली जाएंगी. साथ ही बाजार शनिवार-रविवार पूरी तरह बंद रहेंगे.

वहीं लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट बंद किया गया है.इसी के साथ लोगों को अपने घरों में शादी का पूरा आयोजन सिर्फ तीन घंटे में पूरा करना होगा. वहीं प्रदेश में रेस्टोरेंट, बेकरी आदि को भी बंद कर दिया गया है.

इसी तरह वीक एंड कर्फ्यू रहेगा जारी. वन, वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी आवश्यक विभागों में शामिल किया गया है. इनके दफ्तर की टाइमिंग  का समय शाम 4 बजे तक रखी गयी है.

कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. यदि अगर किसी ऑफिस को खुलवाने की जरूरत हो तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला कलेक्टर की इजाजत के बाद दफ्तर खुल सकेंगे.

राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा की अनुमति नहीं होगी. इसी तरह जरूरत पड़ने पर निजी बसें अपनी क्षमता के 50 फीसदी तक ही मुसाफिर बिठा सकेंगी, जिसमें कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा.

सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से सम्बन्धित खुदरा यानी रिटेल और थोक यानी होल सेल की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुली रहेंगी. वहीं डेयरी-दूध की दुकानें, मंडियां, फलों, सब्जियों के ठेलों को छोड़कर सभी बाजार दो दिन पूर्णतया बंद रहेंगे.

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