पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की प्रॉपर्टीज की जांच के दिए आदेश

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स और इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से कहा कि वो राम रहीम की तमाम प्रॉपर्टीज (movable/immovable) की जांच करे। हाईकोर्ट ने डेरा की जांच करने वाले कमिश्नर से कहा है कि वो अपनी जांच रिपोर्ट की एक कॉपी जल्द हाईकोर्ट को सौंपे। हाईकोर्ट ने दो जांच ट्रिब्यूनल बनाने को भी कहा है। इनमें से एक हरियाणा जबकि दूसरा पंजाब में काम करेगा।

हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर एक पिटीशन पर सुनवाई के दौरान दिया। दूसरी, ओर राम रहीम की करीबी हनीप्रीत की तलाश दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने तेज कर दी है।पिटीशनर के वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा- हाईकोर्ट ने कमिश्नर से कहा है कि वो डेरा में हुई जांच की एक कॉपी भारत सरकार को भी सौंपें। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से दो ट्रिब्यूनल बनाने को कहा है।

 

वकील के मुताबिक- एक ट्रिब्यूनल पंजाब जबकि दूसरा हरियाणा में हुए नुकसान की जांच करेगा। जिन लोगों ने नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम किया है, उनके दावों की जांच की जाएगी। इनकी जांच रिपोर्ट और क्लेम चेक करने के बाद ही हाईकोर्ट फैसला करेगा कि हर्जाने की रकम क्या हो।

बता दें कि पंचकूला की हिंसा में 41 लोग मारे गए थे। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि जो भी नुकसान हुआ है वो डेरा सच्चा की प्रॉपर्टी के जरिए ही वसूल किया जाए। अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स और ईडी से प्रॉपर्टी की जांच करने को कह दिया है।

 हरियाणा पुलिस ने 43 लोगों को मोस्ट वॉन्टेड बताते हुए उनकी लिस्ट जारी की थी। इसमें भी हनीप्रीत का नाम सबसे ऊपर है। हनीप्रीत के अलावा डेरा का स्पोक्सपर्सन आदित्य इंसां भी अब तक फरार है।गुरमीत राम रहीम ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की ओर से सुनाई गई 20 साल की सजा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उसने पिटीशन में सजा सुनाने के फैसले को खारिज करने की मांग की है।

पिटीशन में कहा कि सीबीआई की अदालत ने सभी सबूतों पर विचार नहीं किया था। अफवाहों के आधार पर ही सजा सुना दी गई। बाबा का मेडिकल तक नहीं कराया। यह जानना भी जरूरी नहीं समझा कि वह रेप कर भी सकता है या नहीं। यही नहीं, दो अलग डेरों में अलग-अलग समय पर हुए रेप के मामलों को एक साथ कर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया।

पिटीशन में कहा गया है कि विक्टिम एक साल तक कुछ नहीं बोली। ऐसे में, आरोप साबित करने में खामियों के बावजूद जज ने प्रिजुडिस के आधार पर ही सजा सुना दी।बता दें कि अभी केस हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ब्रांच में है। अगर केस पर आॅब्जेक्शन दाखिल नहीं हुआ तो बुधवार को इस पर सुनवाई होगी।

दूसरी ओर, राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मंगलवार को श्रीगंगानगर से पंचकूला हिंसा के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद पंचकूला में काफी हिंसा हुई थी। 35 लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान पुलिस ने यह गिरफ्तारियां हरियाणा पुलिस के जानकारी देने के बाद की हैं।

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