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बम ब्लास्ट के दोषी भुल्लर को 21 दिनों की पैरोल

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दिल्ली में 1993 के बम विस्फोट मामले में दोषी करार दिए गए खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी देवेंदर पाल सिंह भुल्लर को शनिवार को 21 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया। भुल्लर को 1993 के विस्फोट मामले में दोषी करार दिया गया था। इस विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी और 31 लोग घायल हो गए थे। हमले में बचे लोगों में युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एम एस बिट्टा भी शामिल हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा मौत की सजा बदले जाने के बाद से भुल्लर उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसे 25 अगस्त, 2001 को टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।भुल्लर आज जब जेल से बाहर निकला जो उसकी पत्नी नवनीत कौर और दूसरे रिश्तेदार बाहर मौजूद थे।

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