सरकारी पैसे का चुनाव चिन्ह के प्रचार के लिए इस्तेमाल करना गलत

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चुनाव आयोग ने ये दिशानिर्देश दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी किए हैं.दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि चुनाव आयोग दिशानिर्देश जारी करे ताकि सार्वजनिक पैसे और जगह का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों या चुनाव चिन्ह के प्रचार के लिए न हो.

चुनाव आयोग का दिशानिर्देश कोर्ट में बीएसपी के चुनाव चिन्ह (हाथी) को लेकर है, जिसमें बीएसपी के चुनाव चिन्ह को खत्म करने की मांग की गई है.उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहते हुए बीएसपी ने अपने चुनाव चिन्ह हाथी सार्वजनिक स्थलों पर लगवाए थे.आयोग से कोर्ट ने पूछा है कि क्या बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है या की जा सकती है.

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