इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया डीएनडी टोल खत्म

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिल्ली नोएडा टोल ब्रिज पर यात्रियों से लिया जाने वाला टोल टैक्स खत्म कर दिया.इस सेतु को दिल्ली-नोएडा-डारेक्ट (डीएनडी) के नाम से भी जानते हैं. न्यायालय ने अपना आदेश फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (एफओएनआरडब्ल्यूए) की ओर से दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर दिया.

यह पीआईएल चार साल पहले दाखिल की गई थी, जिसमें फ्लाईवे पर पथकर संग्रह नहीं करने की बात कही गई थी.एफओएनआरडब्ल्यूए के अध्यक्ष एनपी सिंह के अनुसार यह जनता की जीत है. पथकर नहीं लिया जाना चाहिए.उन्होंने कहा कि फेडरेशन ने साल 2012 में पीआईएल दायर की थी.

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी (एनटीबीसीएल) के शीर्ष अदालत में जाने की बात पर सिंह ने कहा, “हम भी कल सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवाद दाखिल कर सकते हैं.डीएनडी फ्लाईवे नोएडा और दिल्ली के बीच सबसे छोटी दूरी का रास्ता है, दूसरे रास्ते निजामुद्दीन ब्रिज और ओखला बैराज से गुजरते हैं.आठ लेन वाला एक्सप्रेस वे 9.2 किमी लंबा है. परियोजना को सात फरवरी, 2001 को पूरी हुई थी.

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