सीबीआई अदालत ने सुनाई सुरेन्द्र कोली को एक और केस में मृत्युदंड

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एक अन्य केस में भी मुख्य आरोपी सुरेन्द्र कोली को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने मौत की सजा सुनाई है.यह छठा मामला है जिसमें कोली को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. इससे पहले उसे पांच अन्य केसों में भी अदालत मौत की सजा सुना चुकी है.अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 50 गवाह पेश किए थे जबकि बचाव पक्ष ने केवल एक गवाह पेश किया था.

अभियोजन पक्ष ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामला बता दोषी को मृत्युदंड देने की मांग की थी.दोनों पक्षों की दलील सुनकर विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दो दिन पहले सुरेन्द्र कोली को दोषी करार दिया था. शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई.

विशेष सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में पेश मामले के अनुसार नोएडा के निठारी गांव के पास कोठी नंबर डी-5 में करीब दस वर्ष पूर्व एक गरीब महिला की हत्या कर दी गई थी. जो कोठी में झाड़ू पोंछा लगाने का काम करती थी.

मामला तब खुला जब कोठी के नौकर सुरेन्द्र कोली को इलाके से गायब कई बच्चों व महिलाओं की हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया. सुरेन्द्र कोली की गिरफ्तारी के बाद कोठी के पास नाले से कई मानव खोपड़ियां व हाथ पैरों की हड्डियां बरामद हुई थीं. कोठी में झाड़ू-पोंछा करने वाली महिला के कपड़े भी कोठी से ही बरामद हुए थे.

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