दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय मामले की जांच एनआईए से करवाने की याचिका खारिज कर दी है.इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाई थी जिसके बाद मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की. अदालत ने यह कहते हुए मामले की जांच एनआईए से करवाने से इन्कार कर दिया कि दिल्ली पुलिस जांच में सक्षम है.
न्यायमूर्ति बीडी अहमद व आरके गौबा के समक्ष रंजन अग्निहोत्री द्वारा लगाई गई याचिका में कहा गया था कि इस पूरे मामले में एक उच्चस्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए. इसमें यह भी कहा गया था कि दिल्ली पुलिस पूरे मामले में सही तरीके से जांच कर पाने में अक्षम है.
खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए यह भी स्पष्ट कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती स्तर पर है. पुलिस केस को न्यायसंगत तरीके से अंजाम तक पहुंचाएगी. याचिकाकर्ता से पूछा कि पुलिस जांच कर रही है, इस तरह की याचिका को लगाने की इतनी जल्दबाजी क्या है.याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की कि सभी मीडिया हाऊस को आदेश दिया जाए कि जेएनयू छात्रों के देशविरोधी वीडियो अदालत में पेश करें.