ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष आज रखेगा अपना पक्ष

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद के वकील सोमवार को मामले की सुनवाई को चुनौती देते हुए अपनी दलीलें जारी रखेंगे।एआईएम अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने कहा 26 मई की सुनवाई में, हमारी टीम ने समझाया था कि कैसे महिला वादी के दावों और मांगों को अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्होंने अपनी याचिका के समर्थन में कोई सबूत नहीं पेश किया था, जबकि उनकी याचिका के कई पैराग्राफ में उनके कथन विरोधाभासी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मामले को बनाए रखने के मुद्दे पर जिला जज ने 26 मई को सुनवाई शुरू की थी।वादी के वकील हरि शंकर जैन ने कहा कि उनकी टीम अदालत में होगी, हालांकि उन्हें यकीन नहीं है कि क्या एआईएम के अधिवक्ताओं की दलीलें समाप्त होंगी, और उन्हें उनका जवाब देने का अवसर मिलेगा।

एआईएम अधिवक्ताओं द्वारा यह भी उल्लेख करने की संभावना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को सर्वोच्च न्यायालय के अन्य कानूनों और आदेशों के अलावा पूजा स्थलों के संरक्षण अधिनियम, 1991 के तहत कैसे कवर किया गया है।याचिकाकर्ता दिल्ली की राखी सिंह और लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने 18 अगस्त 2021 को सिविल जज की अदालत में याचिका दायर की थी।कोर्ट ने 8 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था।

Check Also

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को दिया एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल, 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *