एफडीआई पर फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने डिफेंस और एविएशन के क्षेत्र में 100 फीसदी विदेश निवेश को मंजूरी दी है.इसके अलावा फार्मा, सुरक्षा एजेंसी, रक्षा और एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में भी बड़े बदलाव किये गये हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया.
मोदी सरकार ने सात महीने में दूसरी बार एफडीआई नियमों में ढील दी है तथा इसकी उच्चतम सीमा बढ़ाई है. इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी एफडीआई नीति में बड़े बदलाव किये गये थे.प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुये कहा कि दूसरे दौर के बदलाव से भारत एफडीआई के लिए दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है.
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, रक्षा क्षेत्र में अब तक स्वत: मार्ग से 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति थी जबकि इससे अधिक निवेश सरकार की मंजूरी के साथ उसी परिस्थिति में किया जा सकता था जब इससे देश को अत्याधुनिक तकनीक तक पहुँच मिले. अब अत्याधुनिक तकनीक तक पहुँच की शर्त हटा दी गई है. इसके अलावा रक्षा क्षेत्र के तहत छोटे हथियारों तथा गोला-बारूद को भी एफडीआई के लिए खोल दिया गया है.
प्रसारण क्षेत्र में टेलीपोर्ट्स, डायरेक्ट टू होम, केबल नेटवर्क सेवा, मोबाइल टीवी, हेडेंड-इन-द स्काई ब्राडकास्टिंग सर्विस (एचआईटीएस) में बिना स्वत: मार्ग से शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे दी गई है.देश में बने या उत्पादित खाद्य पदार्थों के कारोबार में (ई-कॉमर्स समेत) सरकारी मंजूरी मार्ग से शत-प्रतिशत निवेश की अनुमति दी गई है.
फार्मा क्षेत्र में फिलहाल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में स्वत: मार्ग से तथा ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में सरकारी मंजूरी मार्ग से शत-प्रतिशत निवेश की अनुमति है. अब ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 74 प्रतिशत तक एफडीआई स्वत: मार्ग से किया जा सकेगा जबकि इससे अधिक निवेश के लिए मंजूरी लेनी होगी.
एकल ब्रांड खुदरा कारोबार की शर्तों में ढील देते हुये सरकार ने स्थानीय स्रोतों से खरीद की शर्तों में तीन साल तक की छूट दे दी है, जिसे अत्याधुनिक तकनीक वाले उत्पादों के मामले में और पाँच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. इससे एप्पल, आईकी जैसी कंपनियों के लिए देश में अपने खुदरा स्टोर खोलने का रास्ता साफ हो जायेगा.
नागर विमानन क्षेत्र में अब तक ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में स्वत: मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति थी जबकि ब्राउन फील्ड परियोजनाओं में 74 प्रतिशत तक स्वत: मार्ग से तथा इससे अधिक सरकारी मंजूरी मार्ग से एफडीआई की अनुमति थी. विज्ञप्ति में कहा गया है कि मौजूदा हवाई अड्डों को अत्याधुनिक बनाने तथा उन पर दबाव कम करने के लिए ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में भी स्वत: मार्ग से शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति होगी.
इसके अलावा हवाई सेवा कारोबार में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है. इसमें 49 प्रतिशत स्वत: मार्ग से तथा इससे अधिक का निवेश सरकार की अनुमति से किया जा सकेगा.निजी सुरक्षा एजेंसियों में अब तक सरकारी मंजूरी से 49 प्रतिशत निवेश की अनुमति थी. अब इसमें बदलाव कार 49 प्रतिशत का स्वत: तथा 74 प्रतिशत तक सरकारी अनुमति से निवेश की अनुमति दी गई है.
बैठक में यह फैसला किया गया कि यदि कोई विदेशी कंपनी रक्षा, दूरसंचार, निजी सुरक्षा या सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी से निवेश करती है तो उसे अब देश में अपनी शाखा कार्यालय, लाइजन कार्यालय तथा परियोजना कार्यालय खोलने के लिए कोई अतिरिक्त अनुमति नहीं लेनी होगी.