मालेगांव धमाके के सभी 9 आरोपी कोर्ट से बरी

Malegaon-blast

मालेगांव में धमाके मामले के सभी नौ आरोपियों को मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को बरी कर दिया. इन आरोपियों में एक की मौत हो गयी.मालेगांव में तीन धमाके हुए थे. धमाकों में छह लोगों की मौत हो गई थी. इन बरी आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है, जबकि छह आरोपी जमानत पर थे अौर दो अन्‍य को मुंबई 7/11 ट्रेन ब्‍लास्‍ट केस में पकड़ा गया है.

कुल 13 लोगों को सिमी से जुड़ा होने की आशंका के चलते गिरफ्तार किया गया था.साध्वी प्रज्ञा पर मालेगांव में हुए धमाकों की साजिश रचने का आरोप था.प्रज्ञा ठाकुर को 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था. साध्वी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक सुनील जोशी की हत्या का भी आरोप लगा था. इसमें प्रमुख षडयंत्रकारियों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पुरोहित और स्वामी दयानंद पांडे का नाम शामिल था.

मामले के अन्य आरोपियों में राकेश धावड़े, रमेश उपाध्याय, श्यामलाल साहू, शिवनारायण कलसांगरा, सुधाकर चतुर्वेदी, जगदीश म्हात्र, समीर कुलकर्णी और अजय राहीकर शामिल थे।वहीं इस मामले में एनआईए ने इन लोगों को क्लीनचिट नहीं दी थी और डिसचार्ज का विरोध किया गया.

आरोप मुक्त करार दिये जाने के बाद रईस अहमद नामक एक आरोपी ने कहा कि इंसाफ मिलने में देर हो गयी, लेकिन इंसाफ मिल गया, बहुत बड़ी बात है.गौरतलब है कि 2006 में हुए धमाके मामले में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके सिमी से जुड़े होने का संदेह था. उस वक्त मालेगांव में तीन धमाके हुए था. 

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