कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र में सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थान, गतिविधियाँ बंद रहेंगी। आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। यह प्रतिबंध 14 अप्रैल को रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे।
सभी पूजा स्थल, स्कूल और कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेज, नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर कल से 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे ।सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।
फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों की शूटिंग भी बंद रहेगी।केवल आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन और बस सेवाएं जारी रहेंगी। पेट्रोल पंप, SEBI से जुड़े वित्तीय संस्थान और निर्माण कार्य जारी रहेंगे। होटल आदि बंद रहेंगे केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी ।