आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख को सरकार ने 31 अगस्त तक कर दिया है .सरकार ने यह भी साफ किया कि पैन-आधार को लिंक किए बिना आईटीआर फाइल करने की सशर्त छूट को मंजूरी दे दी है. इससे पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाने के बाद ही आईटीआर दाखिल किया जा सकता था.
सोमवार को सरकार के इस राहत भरे फैसले के बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने ऐलान किया. इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया अब आधार और पैनकार्ड को लिंक करने के बाद ही शुरू होगी.वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को यह अहम फैसला लिया गया.
अगर आपने 31 अगस्त तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो फिर आपका पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा.वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. अब इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड के साथ आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य हो गया है.