हाई कोर्ट के फैसले को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली केन्द्र शासित है और यहां उपराज्यपाल प्रशासक हैं.दिल्ली सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने विशेष अनुमति याचिका दायर की है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को दिए फैसले में कहा था कि राजधानी दिल्ली अभी भी यूनियन टेरिटेरी है और संविधान के अनुच्छेद-239 एए के तहत स्पेशल प्रावधान किया गया है और इस तरह से राजधानी दिल्ली में एलजी एडमिनिस्ट्रेटर हैं.
दिल्ली सरकार द्वारा पिछले साल लिए गए उन तमाम फैसले को हाई कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है जो फैसला एलजी की राय के बगैर लिया गया था.सोमवार को दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि वह जल्दी ही इस मामले में एसएलपी दाखिल करेगी.
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की गुहार संबंधी याचिका पर क्यों सुनवाई की जाए जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली को यूनियन टेरिटेरी घोषित कर दिया है.