जंग ने सर्किल रेट बढ़ाने पर लगाई रोक

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नजीब जंग ने दिल्ली सरकार को कृषि योग्य भूमि के सर्किल रेट तय करने के मामले पर झटका दे दिया है.
स्वाति मालीवाल की दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर विवाद के बाद अब उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार को कृषि योग्य भूमि के सर्किल रेट तय करने के मामले पर झटका दे दिया है.राजनिवास ने सोमवार को दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को भेजे पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि सर्किल रेट के मामले में यथास्थिति जारी रहेगी तथा इस विषय पर आगे कोई कार्रवाई न की जाए. इस आदेश के बाद राजस्व विभाग ने सभी सब रजिस्ट्रार को नई दरें लागू करने से रोक दिया है.
मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सरकार ने विगत चार अगस्त को जारी अधिसूचना के तहत कृषि योग्य भूमि की सर्किल दरों को 53 लाख से बढाकर 1.5 करोड़ कर दिया था, लेकिन इस विषय पर उपराज्यपाल से कोई अनुमति नहीं ली थी. बाद में फाइल उपराज्यपाल को भेज दी गई थी.

सोमवार को राजनिवास ने नई दरों के लागू होने पर रोक लगा दी . उपराज्यपाल का आदेश आने के बाद राजस्व विभाग ने आनन फानन में राजधानी के सभी 33 सब रजिस्ट्रार को सूचित कर दिया कि अभी यथास्थिति ही लागू रहेगी यानि नई दरें प्रभावी नहीं हो सकेगी.उपराज्यपाल के कार्यालय द्वारा भेजे पत्र में दिल्ली सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी गई है. पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जबतक इस विषय पर राजनिवास द्वारा अन्तिम निर्णय से अवगत न कराया जाए, 4 अगस्त को जारी किए इस आदेश को लागू न करें. अगर इसके पूर्व उक्त आदेश को लागू कर दिया जाता है तो इससे जमीन बेचने वाले व खरीदने वालों को कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि उक्त सर्किल रेट सम्बन्धित निर्णय को लागू न किया जाए.

पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि राजनिवास द्वारा कानून के विशेषज्ञों तथा संवैधानिक विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है तथा राज्यपाल शीघ्र इस विषय पर अन्तिम निर्णय लेंगे.सनद रहे कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव तथा कानून विभाग के सचिव ने इस विषय पर दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल की अनुमति लेने की राय दी थी जिसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया था. साथ ही कानून मंत्री ने अन्य काबीना मंत्रियों को फाइलें उपराज्यपाल को न भेजने का सकरुलर भी जारी कर दिया था.

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