भारत की केंद्र सरकार ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सक्रिय सदस्य आशिक अहमद नेंगरू को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना के अनुसार, नेंगरू जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ में शामिल था, जो घाटी में विभिन्न आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार थे।नेंगरू कश्मीर में एक आतंकी सिंडिकेट चला रहा है और वह वर्तमान में पाकिस्तान से रिमोट कंट्रोल वाले जम्मू-कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए एक खतरनाक अभियान में लगा हुआ है।
पुलवामा के हयान बाला राजपोरा का निवासी नेंगरू 2013 में पुलवामा में एक पुलिसकर्मी की हत्या, 2020 में एक नागरिक की हत्या, आतंकी फंडिंग और आतंकवादियों को हथियारों की अवैध आपूर्ति से संबंधित मामलों में शामिल था।गृह मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद को अंजाम देने से रोकने के लिए नेंगरू को उस अधिनियम के प्रावधानों के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया जा रहा है।