हाईवे के किनारे आज से बंद होंगे अवैध ठेके : सुप्रीम कोर्ट

नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को बंद करने के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन कर दिया है। अब नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 220 मीटर के दायरे से बाहर शराब बेची जा सकेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य की सड़कों से 500 मीटर की दूरी में शराब बेचने पर पाबंदी लगा दी थी।

लेकिन शुक्रवार (31 मार्च ) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से 220 मीटर के दायरे से बाहर शराब की दुकाने खोली जा सकेंगी। लेकिन ये शर्त वहीं लागू होगा जहां की आबादी 20 हजार तक है। जिन जगहों की आबादी 20 हजार से ज्यादा है वहां पर 500 मीटर के क्षेत्र में शराब दुकान खोलने पर रोक जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां जनसंख्या संबंधी शर्त को लागू नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के नजदीक बार और रेस्तरां में शराब बेचने पर पाबंदी बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने 15 दिसंबर 2016 से पहले शराब बेचने का लाइसेंस लिया था वे सिंतबर 30 तक अपनी दुकानें खुली रख सकेंगे, लेकिन बाकी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के निये नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल से अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी।

बता दें कि पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को जारी करते हुए कहा थि कि चूंकि सड़क पर शराब बिकने की वजह से लोग आसानी से शराब पी सकते हैं और फिर सड़क पर सफर पर निकल पड़ते हैं, इसकी वजह से सड़क हादसे होते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि अगर सड़क के किनारे शराब की उपलब्धता नहीं होगी तो लोग शराब कम पीएंगे। लेकिन सुप्रीम के इस आदेश शराब विक्रेताओं के संघ ने चुनौती दी।

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