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GST काउंसिल ने तय किए टैक्स के रेट

जीएसटी के एक जुलाई से कार्यान्वयन के बाद सामान्य उपभोग का सामान केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट सस्ते हो जाएंगे, साथ ही बिजली की दरें भी घटेंगी. जीएसटी परिषद ने आज अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है. परिषद की इस दो दिवसीय बैठक के पहले दिन छह चीजों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की कर दर तय कर दी है. 

जीएसटी परिषद की चल रही बैठक में जो फैसला किया गया है उसके अनुसार केश तेल, साबुन व टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत की जीएसटी या एकल राष्ट्रीय बिक्रीकर दर लागू होगी. इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22-24 प्रतिशत कर लगता है.बोतलबंद पेय पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा.बीड़ी, सोना, फुटवियर तथा ब्रांडेड उत्पादों के लिए कर की दरों पर कल फैसला होगा.

कोयले पर कर की दर पांच प्रतिशत होगी, जबकि अभी इस पर 11.69 प्रतिशत का कर लगता है. इससे बिजली उत्पादन सस्ता होगा.एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा.जीवनरक्षक दवाओं को पांच प्रतिशत के कर स्लैब में रखा गया है.सभी पूंजीगत सामान के लिए कर की दर 18 प्रतिशत होगी, जो अभी 28 प्रतिशत है.

दूध व दही को कराधान से छूट जारी रहेगी जबकि मिठाई पर पांच प्रतिशत शुल्क लगेगा.दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, काफी (इंस्टेंट काफी के अलावा) व खाद्य तेलों पर पांच प्रतिशत की सबसे कम कर दर आयद होगी जो कि लगभग मौजूदा स्तर पर ही है.जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद विशेषकर गेहूं व चावल सहित अनाजों की कीमतों में कमी आएगी क्योंकि इन्हें जीएसटी से छूट दी गई है.

फिलहाल कुछ राज्य इन पर मूल्यवर्धित कर लगाते हैं.छोटी कारों पर 28 प्रतिशत की उपरी कर दर के साथ एक प्रतिशत का उपकर (सेस) लगेगा.मध्यम आकार की कारों पर तीन प्रतिशत का उपकर.लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत का उपकर (सेस) लगेगावित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं से कहा हमने (आज की बैठक में) ज्यादातर वस्तुओं के लिए कर दरों व छूट सूची को अंतिम रूप दे दिया है.

उन्होंने कहा कि बैठक के पहले दिन 1211 में से छह को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी दर तय कर ली गई.परिषद कल सोना, फुटवियर, ब्रांडेड आइटम व बीड़ी के लिए कर की दर तय करेगी. उन्होंने कहा  बाकी के लिए दरों को अंतिम रूप दे दिया गया है. पैकेज्ड खाद्य वस्तुओं के लिए जीएसटी अभी तय की जानी है. उन्होंने कहा कि कल की बैठक में सेवाओं पर कर की दर भी तय की जाएगी. 

जेटली ने कहा कि कोई मुद्रास्फीतिक दबाव नहीं आएगा क्योंकि 31 प्रतिशत के दायरे वाली ज्यादातर दरों को घटाकर 28 प्रतिशत पर लाया गया है. उन्होंने कहा अनाज छूट सूची में रहेंगे. लेकिन पैकेज्ड व ब्रांडेड खाद्य उत्पादों के बारे में अलग से फैसला किया जाना है. इस बारे में अभी फैसला किया जाना है.जेटली ने कहा कि दरों के बारे में आज के फैसले में मुख्य फीचर यह है कि जीएसटी के तहत किसी भी जिंस के लिए कर दर बढ़ेगी नहीं. किसी तरह की बढोतरी नहीं होगी. अनेक जिंसों के लिए तो इसमें आंशिक कमी ही आएगी.

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