आतंकी हेडली की 10 दिसंबर को होगी पेशी

Terrorist-David-Headley

मुंबई हमले के मामले में एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को पुलिस के उस आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर दी जिसमें लश्कर-ए-तोएबा के पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली को इस मामले में आरोपी बनाने की मांग की गई थी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि हेडली को इस मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा 10 दिसंबर को पेश किया जाए। न्यायाधीश जीए सनप ने कहा कि आपका आवेदन स्वीकार किया जाता है। अदालत ने हेडली को भी एक समन जारी किया और निर्देश दिया कि उसे वीडियो-कांफ्रेंसिंग के जरिये 10 दिसंबर को अदालत में पेश होना है।

न्यायाधीश ने कहा कि अमेरिका के इलिनॉय के उत्तर पूर्व स्थित अमेरिकी जिला अदालत के जरिए हेडली को 10 दिसंबर को इस अदालत के समक्ष हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया जाए। हेडली ने 2006 और 2008 के बीच कथित तौर पर पांच बार भारत का दौरा किया तथा इस दौरान वह ताज होटल, ओबरॉय होटल तथा नरिमन हाउस जैसे उन कई स्थानों पर गया एवं वीडियो फुटेज बनाई जिनको आतंकवादियों ने 26 नवंबर, 2008 को निशाना बनाया था।

मुंबई के प्रमुख स्थानों पर हेडली की ओर से टोह लिए आने के आधार पर ही लश्कर-ए-तोएबा के 10 आतंकवादियों एवं उनके आकाओं ने हमले को अंजाम दिया। मुंबई पुलिस ने आठ अक्तूबर को अदालत में आवेदन दाखिल करते हुए कहा था कि आतंकवादी हमलों के मामले में अपनी भूमिका के लिए फिलहाल अमेरिका की एक जेल में 35 साल की कैद काट रहे हेडली पर मुंबई की इस अदालत द्वारा 26-11 के मुख्य साजिशकर्ता सैयद जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जंदल के साथ मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि दोनों 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकी हमलों के षड्यंत्रकारी हैं। अदालत फिलहाल मामले में कथित भूमिका के लिए जंदल पर मुकदमा चला रही है।

विशेष सरकारी अभियोजक उज्ज्वल निकम ने कहा कि विड हेडली को अबू जंदल के साथ (26/11 के मामले में) आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है और अदालत ने हेडली के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लिया है। निकम ने यह भी कहा कि जंदल के खिलाफ दायर आरोप पत्र से हेडली की भूमिका स्पष्ट होती है तथा यह सिद्ध होता है कि हेडली के खिलाफ अलग से अलग से आरोप पत्र दायर करने की जरूरत नहीं है।

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