Ab Bolega India!

नए कानून से होगा काले धन का खुलासा

black-money

नए कानून के तहत इस तरह के धन पर कर एवं जुर्माने का भुगतान 31 दिसम्बर तक किया जा सकता है और इसका अनुपालन कर व्यक्ति और इकाइयां अभियोजन से बच सकती हैं.वित्त मंत्रालय ने यहां बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि यह सुविधा एक बार के लिए है. इसका इस्तेमाल करने वालों को घोषित संपत्ति पर 30 प्रतिशत कर और इतनी ही दर से जुर्माना देना होगा.विदेशों में अघोषित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) अधिनियम 2015 के तहत अघोषित संपत्ति पकड़े जाने पर जुर्माना 90 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा जो 30 प्रतिशत कर के अतिरिक्त होगा. इसके अलावा, उस व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है और उसके तहत उसे 10 साल कैद की सजा भी हो सकती है.

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकार ने नए कानून के तहत तीन महीने के अनुपालन के अवसर को अधिसूचित कर दिया है. इस अवधि में अघोषित धन संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने वालों को और तीन महीने का समय 31 दिसम्बर तक का समय दिया जाएगा जिसमें वे कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे.इस कानून के अनुपालन संबंधी प्रावधानों के तहत भारत से बाहर अघोषित संपत्तियों के संबंध में घोषणा के लिए केन्द्र सरकार ने 30 सितम्बर, 2015 की तारीख तय की है.

 

Exit mobile version