सरकार 30 दिसंबर की सीमा समाप्त होने के बाद किसी के पास पुराने 500 और 1,000 का नोट पाए जाने पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है.बैंकों में पुराने नोट जमा कराने की समयसीमा समाप्त होने के बाद किसी के पास ये नोट पाए जाने पर सरकार उन पर जुर्माना लगाने को अध्यादेश ला सकती है.
हालांकि, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसे बुधवार को कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है. सूत्रों ने बताया कि किसी के पास भी यदि पुराने 10 से अधिक नोट पाए जाते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
अध्यादेश के जरिये सरकार और रिजर्व बैंक की इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी को भी समाप्त किया जा सकता है. 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1,000, 5000 और 10,000 का नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी को समाप्त के लिए इसी तरह का अध्यादेश लाया गया था.
रपटों में कहा गया है कि 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट रखने की सीमा 10 तक रखी जा सकती है. इस नियम का उल्लंघन करने पर 50,000 रपये अधिकतम या जितनी राशि मिलेगी उसका पांच गुना जुर्माना जो भी ऊंचा हो लगाया जा सकता है. हालांकि, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है.