सुप्रीम कोर्ट ने जाट आंदोलन के चलते दिल्ली में पानी की सप्लाई की समस्या संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला सरकारों के बीच बातचीत कर हल निकालने का है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आने की क्या जरूरत थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आप लोग सरकार के स्तर पर मामला सुलझाने के बजाए सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश चाहते हैं। आपको सब कुछ बिना कोई प्रयास किए चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के जल मंत्री कपिल मिश्रा की मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि आपके मंत्री कार्यक्षेत्र में जाने के बजाए अदालत में बैठे हैं। आप एसी चैम्बर में आराम फरमाते हैं और आपको न्यायालय से आदेश चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले नाराजगी जाहिर करते हुए अर्जी खारिज कर दी थी लेकिन दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट से गुजारिश की तो कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार से दो दिन में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भी नोटिस भेजा है।