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कोयला घोटाले में रुंगटा ब्रदर्स को 4 साल की जेल

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कोयला घोटाले मामले में रुंगटा ब्रदर्स को सीबीआई की विशेष अदालत ने चार साल जेल की सजा सुनाई दोनों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला में यह पहला मामला है, जिसमें स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था.

बता दें कि कोयला घोटाला मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के लिए ही इस स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया था. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने कंपनी और इसके दो निदेशकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) का दोषी पाया था.

अदालत ने आर एस रूंगटा और आर सी रूंगटा को हिरासत में लेने का आदेश दिया था और सजा सुनाने के लिए अगली तारीख रखी थी. यह मामला उत्तरी धाडू कोयला ब्लॉक के आवंटन में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है.

मामला 27वीं तथा 30वीं जांच समिति द्वारा उत्तरी धादू कोयला ब्लाक संयुक्त रूप से जेआईपीएल तथा 3 अन्य कम्पनियों मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लि., मेसर्स आधुनिक एलॉयज एंड पावर लि. तथा मेसर्स पवनजय स्टील एंड पावर लि. को आबंटित किए जाने में कथित अनियमितता से जुड़ा है.

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